सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है. अब केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी. मुख्य न्यायाधीश इस मामले में तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे. केजरीवाल को तब तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है. जब तक मामला बड़ी बेंच के पास रहेगा. इसके चलते केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. वह फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं, लेकिन ईडी मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। ऐसे में अब वह जेल में ही रहेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी

 

जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में तीन सवाल तय करते हुए मामले को बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है. केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें निचली अदालत ने घोटाला मामले में केजरीवाल को जारी समन को बरकरार रखा था. कोर्ट ने कहा कि वह केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण उन्हें पद छोड़ने का आदेश नहीं दे सकता, यह उनका अपना फैसला होगा. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की इजाजत नहीं दी जा सकती. उन्होंने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 90 दिनों से अधिक समय से जेल में हैं. वे निर्वाचित नेता हैं और वे ही तय करेंगे कि वे इस पद पर बने रहेंगे या नहीं.

 

बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिस पर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया. इसके साथ ही कहा गया कि केजरीवाल जमानत के लिए निचली अदालत जा सकते हैं. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और बाद में ईडी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया. इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.