दिल्ली शराब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी

दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के फायरब्रांड नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने 6 महीने बाद संजय सिंह को राहत दी है.

तिहाड़ जेल में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है. कोर्ट के आदेश के बाद अब संजय सिंह बाहर आएंगे. संजय सिंह को ये राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है.

कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट को तय करनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह उनकी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं. मुकदमा खत्म होने तक वह जमानत पर रहेंगे.

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उन्हें जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं है. संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है.

इस मामले में आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं। वह 15 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में हैं।

संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी. अदालत ने ईडी से आज दोपहर 2 बजे तक यह बताने को कहा कि क्या आप नेता और सांसद संजय सिंह को 6 महीने की कैद के बाद भी आगे की हिरासत की जरूरत है।

संजय सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं. संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।