सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड से जुड़े मामले में एसबीआई को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पीठ के फैसले में साफ कहा गया था कि चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी, खरीद की तारीख, खरीदार का नाम, श्रेणी समेत दी जानी चाहिए. एसबीआई ने चुनावी बांड के अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक नंबरों का खुलासा नहीं किया है। इसके लिए कोर्ट ने एसबीआई से 18 मार्च तक जवाब मांगा है.
दरअसल, चुनावी बांड मामले में ऊपरी अदालत ने 11 मार्च को एसबीआई को आदेश दिया था कि वह 12 मार्च को चुनाव आयोग को बांड की जानकारी का खुलासा करे. शीर्ष अदालत ने 11 मार्च को आदेश दिया था कि अदालत के समक्ष ईसीआई द्वारा दायर बयानों की प्रतियां ईसीआई के कार्यालय में रखी जानी चाहिए।
गौरतलब है कि 15 फरवरी को पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने केंद्र की चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी थी। कोर्ट ने चुनाव बांड योजना की एकमात्र वित्तीय संस्था एसबीआई बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक चुनावी बांड की खरीद की पूरी जानकारी 6 मार्च तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें एसबीआई बैंक ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई कह रहा है कि दानदाताओं और राजनीतिक दलों की जानकारी मुंबई में एसबीआई की मुख्य शाखा में सीलबंद लिफाफे में रखी जाती है। मिलान प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन हमने आपसे मिलान करने के लिए नहीं कहा है. हमने केवल स्पष्ट खुलासे के लिए कहा था।’