केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिल गई है.
कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दी ये दलील…
सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी. उन्होंने ईडी की दलील का जवाब देते हुए कहा कि ईडी की यह दलील सही है कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार के तहत नहीं आता है. लेकिन हां, कानून के मुताबिक अगर किसी को सजा सुनाई गई है और कोर्ट कहता है कि हम उस पर रोक लगाते हैं तो वह चुनाव प्रचार में शामिल हो सकता है।