चुनाव-शादी के दौरान भी पटाखों पर लगे बैन: सुप्रीम

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सुप्रीम कोर्ट समाचार :   प्रदूषित दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखे फोड़े जाने से हालात बिगड़ गए, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और बैन का ठीक से पालन नहीं करा पाने वाली पुलिस को आड़े हाथों लिया. साथ ही दिल्ली सरकार से पूरे साल के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश सिर्फ दिवाली के दौरान फोड़े जाने वाले पटाखों से ही क्यों जुड़ा है. कोई भी धर्म प्रदूषण बढ़ाने की बात नहीं कहता. यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का मामला है. प्रदूषण मुक्त जीवन नागरिकों का मौलिक अधिकार है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को प्रतिबंध को ठीक से लागू करने और एक विशेष सेल गठित करने का आदेश दिया गया। साथ ही राज्य सरकार से दिल्ली में पूरे साल पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लागू करने के बारे में सोचने को कहा, जिस पर कोर्ट 25 नवंबर तक जवाब देगा. 

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज की पीठ ने दिल्ली में वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई की, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि पटाखों पर प्रतिबंध केवल दिवाली के लिए नहीं है, बल्कि चुनाव अभियान या चुनावी जीत के जश्न और शादियों के लिए भी है। .प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर और अन्य राज्यों से पटाखों के संग्रहण, भंडारण, वितरण आदि पर प्रतिबंध को लेकर जवाब मांगा है.