पुलिस अधीक्षक ने नवीन कानूनों के संबंध में मीडिया को दी जानकारी

बेमेतरा, 11 जुलाई (हि.स.)। पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू की उपस्थिति में आज गुरुवार काे संयुक्त जिला एवं कार्यालय कलेक्टरेट के पुलिस सभाकक्ष में एक जुलाई से लागू हुए तीन नए कानूनों-भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के संबंध में जिले के मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक लेकर जानकारी दी गई और अधिक से अधिक जन जागरुकता लाने एवं न्यूज़ के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लोगों तक नवीन क़ानून की जानकारी साझा करने को कहा गया।

पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने नवीन क़ानून की जानकारी देते हुये बताया कि इन कानूनों का उद्देश्य समाज में सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली में किए गए नवाचारों और सुधारों की जानकारी दी, जिससे न्याय की प्रक्रिया और भी प्रभावी और समयबद्ध हो सके। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। एसपी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता कानून का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल और त्वरित बनाना है। इसके तहत न्यायालयों के कार्य में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किया गया है। इसके तहत पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को जिम्मेदारियां दी गई है ताकि वे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने अंतिम नवीन क़ानून के बारे में बताते हुये कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्यों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को सुनिश्चित करना है।

इसके तहत साक्ष्यों के संग्रहण, प्रस्तुति, और मूल्यांकन में सुधार किए गए हैं। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति सिंह, एसडीओपी मनोज तिर्की, जनसंपर्क अधिकारी, पुलिस अधिकारी और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
इसके पश्चात अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनोज तिर्की ने कार्यक्रम में नवीन क़ानून के संबंध में तैयार किए गए स्लाइड्स के माध्यम से प्रस्तुतीकरण कर विभिन्न धाराओं के तहत नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए शामिल किए गए धाराओं, न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी का समावेश, अपराधों एवं दंडों का पुनर्परिभाषित, आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन, पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता, आईपीसी और बीएनएस की सामान्यतः प्रयुक्त धाराओं तथा मोबाइल ऐप ’’एनसीआरबी आपराधिक कानूनों का संकलन’’ समय और शीघ्र न्याय के लिए जोड़े गए धाराओं के बारे में एवं कानूनों में किए गए मुख्य परिवर्तन एवं विशेषताओं को विस्तार से समझाया।

एसपी ने कहा कि आम जनता को इन कानूनों के बारे में सही जानकारी और समझ प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि कानूनों की जानकारी के अभाव में नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता, जिससे कई बार समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया जन जागरुकता फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मीडिया के माध्यम से सही और सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, जिससे कानून व्यवस्था में सुधार होगा और समाज में शांति और सुरक्षा बढ़ेगी।