नियम परिवर्तन 1 अक्टूबर: नया महीना शुरू होते ही कई तरह के बदलाव और कई नियमों में बदलाव देखने को मिलता है। जिसमें अक्टूबर महीने में एलपीजी गैस की कीमतों से लेकर क्रेडिट कार्ड लेनदेन तक के नियमों में बदलाव होगा। साथ ही बैंक में सेविंग अकाउंट में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं.
गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने की पहली तारीख को तय होती है। सरकार ने अगस्त में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती की थी. देर रात तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 209 रुपये की बढ़ोतरी कर लोगों को झटका दे दिया है. 1 अक्टूबर से एलपीजी के दाम बढ़ या घट सकते हैं.
बोनस क्रेडिट नियम
सेबी ने शेयर बाजार बोनस क्रेडिट से संबंधित नियमों की भी घोषणा की। ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे. सेबी ने शेयर क्रेडिट टाइम को घटाकर 2 दिन कर दिया है. इसके बाद अब रिकॉर्ड तारीख से दो दिन के भीतर बोनस शेयर जारी किए जाएंगे.
सुकन्या समृद्धि योजना
इस योजना के तहत दादा-दादी द्वारा अपनी पोतियों के लिए खोले गए सभी खातों पर कार्रवाई की जाएगी। 1 अक्टूबर से सिर्फ माता-पिता ही ये खाते खोल सकेंगे. पुराना खाता अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
ट्राई के नियमों में बदलाव
TRAI 1 अक्टूबर से 4G और 5G नेटवर्क की गुणवत्ता में सुधार के लिए बदलाव करने जा रहा है। इस नए नियम का उल्लंघन करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियम यूआरएल/एपीके लिंक वाले कुछ एसएमएस पर रोक लगाते हैं। हालांकि ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होने थे, लेकिन अब तारीख बढ़ा दी गई है.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड के तीन नियम
केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से पब्लिक प्रोविडेंट फंड से जुड़े तीन नए नियम लागू करने का ऐलान किया है.
1. डाकघर बचत खाता अनियमित खातों पर ब्याज का भुगतान खाताधारक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक किया जाएगा। उसके बाद पीपीएफ ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा।
2. एक से अधिक खातों के मामले में, यदि जमा की गई राशि वार्षिक सीमा के भीतर है, तो योजना की प्रभावी दर प्राथमिक खाते पर लागू होती है।
3. किसी भी द्वितीयक खाते की शेष राशि को प्राथमिक खाते में विलय कर दिया जाएगा। अतिरिक्त राशि 0% ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी। मतलब, दो से अधिक अतिरिक्त खातों पर पहली खुलने की तारीख से 0% ब्याज मिलेगा।