आयकर बचत योजना: मार्च का महीना आ गया है और हर कोई टैक्स बचाने की योजना बना रहा है। अगर आप भी नौकरीपेशा हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं तो अब अलर्ट हो जाएं। अगर आपने अभी तक टैक्स बचत की योजना नहीं बनाई है तो मार्च महीने में आपकी सैलरी में कटौती हो सकती है। टैक्स बचाने के लिए आपको समय से पहले निवेश करना होगा।
आप सरकारी योजनाओं के साथ-साथ कई म्यूचुअल फंड में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। आप नेशनल पेंशन सिस्टम, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ जैसी कई योजनाओं में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के जरिए भी आप टैक्स बचा सकते हैं। इसमें आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. इसमें आपको 1.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसके अलावा आप अतिरिक्त 50,000 रुपये भी निवेश कर सकते हैं. यह निवेश आप धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत कर सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना
आप अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं. इस पर भी आपको टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. यह खाता आप 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खोल सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना में अधिकतम 1.5 लाख रुपये के निवेश पर आपको टैक्स छूट भी मिल सकती है. फिलहाल इस पर 8.2 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है.
सामान्य भविष्य निधि
पीपीएफ में निवेश कर आप टैक्स बचा सकते हैं. फिलहाल इस पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना 80सी के तहत छूट का लाभ प्रदान करती है। इसका लॉक इन पीरियड 15 साल है.
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम
यह एकमात्र म्यूचुअल फंड है जो आयकर अधिनियम 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक कर छूट प्रदान करता है। इसके अलावा 1 लाख रुपये तक के रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इसकी सबसे छोटी लॉक-इन अवधि 3 वर्ष है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
टैक्स बचाने के लिए आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगा सकते हैं. यह योजना काफी पसंद की जा रही है. आप पोस्ट ऑफिस से इसमें निवेश कर सकते हैं. इस योजना में किए गए निवेश पर 80सी के तहत छूट का लाभ मिलेगा। इसमें आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं.