Study in US Rules: अमेरिका में पढ़ाई करने वालों के लिए खुशखबरी, बदल गए हैं OPT नियम, समझें नई पॉलिसी

अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए अच्छी खबर है। यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस (USCIS) ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव खास तौर पर उन छात्रों के लिए हैं जो STEM सब्जेक्ट यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में से कोई भी विषय पढ़ रहे हैं।

पहले अमेरिका में विदेशी छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद सिर्फ़ एक साल काम करने का मौका मिलता था। लेकिन STEM सब्जेक्ट वाले छात्रों को अब दो साल का अतिरिक्त समय मिलेगा। यानी अब उन्हें कुल तीन साल अमेरिका में काम करने का मौका मिलेगा। यह ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी OPT के तहत मिलेगा। नए नियमों में 6 और अहम बातें भी बताई गई हैं।

ओपीटी यूएसए: ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के नियम क्या होंगे?

नए नियमों में स्पष्ट किया गया है कि F1 वीजा वाले छात्र हर सेमेस्टर में अपने पाठ्यक्रम में एक क्लास या अधिकतम 3 ऑनलाइन क्रेडिट शामिल कर सकते हैं। यानी अगर वे ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए कोई क्लास करते हैं, तो उसे भी उनके कोर्स के लिए मान्यता दी जाएगी। इससे उन्हें अपने F1 वीजा की शर्तों का उल्लंघन किए बिना एक तय सीमा के भीतर लाभ मिल सकेगा। (फोटो- फ्रीपिक)

एसोसिएट डिग्री की तुलना में OPT का लाभ अधिक है।

यूएससीआईएस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अंतरराष्ट्रीय छात्र एसोसिएट, बैचलर, मास्टर या डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम पूरा करने के बाद पोस्ट-कंप्लीशन ओपीटी के लिए पात्र हो सकते हैं। एसोसिएट डिग्री हाई स्कूल डिप्लोमा और बैचलर डिग्री के बीच की एक शैक्षणिक डिग्री है जो आमतौर पर दो साल लंबी होती है।

शैक्षिक संस्थानों के बीच स्थानांतरण

नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि F1 वीजा वाले छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो सकते हैं। शर्त यह है कि दोनों स्कूल स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम (SEVP) से प्रमाणित होने चाहिए। यह नियम बैचलर, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए स्ट्रीम चेंज जैसे दूसरे कोर्स पर भी लागू होगा। (फोटो- Pixabay)

OPT नियम यूएसए: 60 दिन की रियायत

यूएससीआईएस ने कहा है कि ओपीटी पूरा होने के बाद छात्रों को 60 दिनों का ग्रेस टाइम मिलता है। इस दौरान, वे अपनी शिक्षा का स्तर बदल सकते हैं, किसी दूसरे एसईवीपी प्रमाणित स्कूल में स्थानांतरित हो सकते हैं, या किसी अन्य गैर-आप्रवासी या अप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए यूएससीआईएस से अपील कर सकते हैं।

नोट- जिस कंपनी में छात्र ने अपना OPT पूरा किया है, वह कंपनी F1 वीजा धारक को H-1B वीजा के लिए प्रायोजित कर सकती है। लेकिन इसके लिए लॉटरी सिस्टम से गुजरना पड़ता है। यह जरूरी नहीं है कि सभी छात्रों को इसी रास्ते से वर्क वीजा (US Work Visa) मिल जाए।

यूएसए में अध्ययन के लिए आवेदन समय OPT

नए नियमों में STEM OPT एक्सटेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी तय की गई है। कुछ अन्य तकनीकी सुधार भी किए गए हैं। F1 छात्रों को अपना फॉर्म I-765 (रोजगार प्राधिकरण के लिए – EAD) अपने वर्तमान EAD की समाप्ति से 90 दिन पहले जमा करना होगा।

विदेश में अध्ययन कार्यक्रम

USCIS ने यह भी स्पष्ट किया है कि विदेश में अध्ययन कार्यक्रम के दौरान SEVP प्रमाणित स्कूल में नामांकित छात्र छात्र और विनिमय आगंतुक सूचना प्रणाली में सक्रिय रह सकता है। बशर्ते उसका कोर्स 5 महीने से कम लंबा हो। यदि कोर्स की अवधि 5 महीने से अधिक है, तो छात्र को एक नया फॉर्म I-20 (गैर-आप्रवासी छात्र की स्थिति के लिए पात्रता का प्रमाण पत्र) प्राप्त करना होगा।