झारखंड हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा, विदेशी पर्यटकों के लिए जल्द बनेगी एसओपी

रांची, 13 मार्च (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट में दुमका में महिला टूरिस्ट से गैंगरेप मामले में कोर्ट के संज्ञान की सुनवाई हुई। मामले में महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने कोर्ट को मौखिक बताया कि राज्य सरकार विदेशी पर्यटकों के लिए जल्द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाएगी।

झारखंड में पर्यटन नीति लागू है। विदेशी पर्यटकों के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन निर्धारित किया है, जिसमें बताया गया है कि राज्यों को विदेशी पर्यटकों के संबंध में क्या-क्या करना है। इसी के आधार पर राज्य सरकार एसओपी बनाएगी। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि 01 जनवरी, 2023 से 11 मार्च, 2024 तक कुल 6773 विदेशी पर्यटक झारखंड आए हैं।

महिला हिंसा पर केंद्र सरकार का एसओपी बना है और झारखंड में वर्ष 2020 में पुलिस आदेश भी इस संबंध में है, जिसे देखते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर एसओपी बनाया जाएगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो अप्रैल निर्धारित करते हुए राज्य सरकार को विदेशी पर्यटकों के लिए बनाए जा रहे एसओपी के संबंध में विस्तृत शपथ पत्र देने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में बीते दिनों स्पेनिश महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले को हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष संज्ञान में लाया गया था। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी एवं एसपी, दुमका को मामले में प्रतिवादी बनाते हुए एसपी, दुमका से रिपोर्ट मांगी थी।

पिछले सुनवाई में एसपी, दुमका की ओर से जवाब दाखिल किया गया था, जिस पर कोर्ट ने असंतोष जताया था। साथ ही राज्य सरकार से विदेशी मेहमानों के लिए एसओपी है या नहीं इस पर निर्देश लेकर कोर्ट को बताने को कहा था।