SSY/PPF Penalty: सुकन्या समृद्धि योजना, PPF में 31 मार्च तक जमा करें पैसा, नहीं तो लगेगा जुर्माना!

सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में निवेशकों को अपने खाते सक्रिय रखने के लिए हर वित्तीय वर्ष में एक न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। इस न्यूनतम वार्षिक राशि को जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप खाता फ्रीज हो सकता है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है. चालू वित्त वर्ष के लिए पीपीएफ, एसएसवाई और एनपीएस खातों में न्यूनतम राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है। यह कराधान से भी संबंधित है। दरअसल, सरकार ने नई टैक्स प्रणाली को और अधिक आकर्षक बना दिया है. इसके तहत 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है. नए टैक्स सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल किया गया है. इस तरह 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है.

जो लोग पहले से ही पीपीएफ, एसएसवाई और एनपीएस जैसी कर बचत योजनाओं में निवेश कर रहे हैं, वे नई कर व्यवस्था पर स्विच कर चुके हैं या ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। यदि ऐसा है, तो वे इन योजनाओं में निवेश पर कर लाभ नहीं ले पाएंगे। ऐसे लोगों को यह भी लग सकता है कि उन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इन योजनाओं में निवेश या जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, इन खातों में न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने से बचने के लिए यहां हम आपको प्रत्येक योजना के लिए न्यूनतम जमा राशि के बारे में बता रहे हैं।

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)

SSY योजना के लिए हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करना आवश्यक है। यदि न्यूनतम जमा राशि जमा नहीं की जाती है, तो खाते को डिफॉल्ट खाता माना जाता है। खाते को पुनर्जीवित करने के लिए प्रत्येक डिफ़ॉल्ट वर्ष के लिए 50 रुपये का डिफ़ॉल्ट शुल्क देना होगा। इसका भुगतान डिफॉल्ट के प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम 250 रुपये के योगदान के साथ करना होगा।

सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)

पीपीएफ नियम 2019 के अनुसार, हर वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाते में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना जरूरी है। न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर पीपीएफ खाता निष्क्रिय हो जाता है. खाते को पुनर्जीवित करने के लिए, वार्षिक न्यूनतम राशि 500 ​​रुपये के साथ हर साल 50 रुपये का डिफ़ॉल्ट शुल्क देना होगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

निवेशकों को हर वित्तीय वर्ष में अपने एनपीएस खाते में कम से कम 1,000 रुपये जमा करने होंगे। यह न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर खाता फ्रीज हो जाता है. फ़्रीज़ खाते को सक्रिय करने के लिए एकमुश्त जमा के रूप में न्यूनतम 500 रुपये का योगदान किया जा सकता है। हालाँकि, खाते को सक्रिय रखने के लिए प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान आवश्यक है।