गुरदासपुर: गुरदासपुर की विशेष अदालत के जज बलजिंदर सिद्धू ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। धारीवाल थाने में 22 जून 2021 को आरोपी निशान सिंह उर्फ सोनू पुत्र मुख्तियार सिंह निवासी गांव धारडियो (अमृतसर) के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366ए, 376 और पोक्सो एक्ट के तहत अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में धारीवाल थाने के अंतर्गत एक गांव की महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसकी बेटी 10 जून 2021 को घरेलू सामान खरीदने के लिए बाजार गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी.
रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने पुलिस को शिकायत पत्र देकर शक जताया कि उनकी बेटी का निशान सिंह उर्फ सोनू ने अपहरण कर लिया है। उन्होंने पुलिस से लड़की की तलाश करने की गुहार लगाई. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और लड़की को बरामद कर लिया गया. उसके बयानों के आधार पर निशान सिंह के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया। इसने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को नाबालिग लड़की को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।