मकान और दुकान बेचने के नाम पर एक वरिष्ठ नागरिक से 3.33 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में बिल्डर जयदीप कोटक और हिरेन करिया के खिलाफ अहमदाबाद शहर के भोपाल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी। जयदीप कोटक को पुलिस ने गिरफ्तार कर अहमदाबाद ग्राम अदालत में पेश किया. भोपाल पुलिस ने आरोपी की 14 दिन की रिमांड मांगी, कोर्ट ने 8 जनवरी 2025 दोपहर 2:30 बजे तक 14 दिन की रिमांड दी। पूरे मामले में एसपी ओम प्रकाश जाट का बयान सामने आया है.
एसपी ओम प्रकाश जाट ने अहमदाबाद में बिल्डर द्वारा धोखाधड़ी के मामले पर बयान देते हुए कहा कि भोपाल में प्रीवेलॉन बिल्डकॉन बिल्डर द्वारा धोखाधड़ी करने के आरोप में जयदीप कोटक और हिरेन कारिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. भोपाल के निकट सेलेस्टियल में 14 मंजिला योजना द्वारा रिचमेन्ट नामक 22 मंजिला योजना का निर्माण किया गया था। दोनों बिल्डरों के पास न तो स्कीम के लिए जगह थी और न ही रेरा के पास कुछ। अब तक 183 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। फ्लैट चिटिंग मामले में एसआईटी का गठन किया गया है. एसआईटी में 2 डीवाईएसपी और 2 पीआई थे। अब तक यह बात सामने आई है कि 35 करोड़ की ठगी की गई है.
दोनों योजनाओं की दो अलग-अलग शिकायतें हैं। हालांकि, आरोपी हिरेन कारिया फरार है. ये आरोपी निवेशकों को रकम लौटाने को प्राथमिकता दे रहे थे. आरोपियों की सारी संपत्ति जब्त की जाएगी. अगर जमीन मालिक की संलिप्तता होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और उसे भी गिरफ्तार किया जायेगा. जयदीप 2013 से जमीन दलाल है। हिरेन कारिया के खिलाफ रंगदारी का अपराध दर्ज किया गया है. पुलिस ने पूरे मामले में जांच का दौर शुरू कर दिया है.