सौम्या विश्वनाथन हत्याकांडः चार दोषियों को जमानत देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली, 03 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली पुलिस ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के चार दोषियों की सजा को निलंबित करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 08 जुलाई को सुनवाई करेगा। चारों दोषियों की सजा निलंबित करने के खिलाफ सौम्या की मां माधवी विश्वनाथन ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 फरवरी को सौम्या विश्वनाथन की हत्या के चार दोषियों की सजा को निलंबित कर दिया था। हाई कोर्ट ने जिन दोषियों की सजा को निलंबित किया था उनमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक शामिल हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि चारों दोषी करीब 14 वर्षों से जेल में बंद हैं। ऐसे में इनकी सजा निलंबित की जाती है। हाई कोर्ट ने कहा था कि सजा को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर फैसला होने तक सजा निलंबित रहेगी।

उल्लेखनीय है कि 25 नवंबर 2023 को साकेत कोर्ट ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले के चार दोषियों को उम्रकैद और एक दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मालिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने चारों पर हत्या के लिए 25 हजार रुपये और मकोका के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने अजय सेठी को तीन साल की कैद की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

साकेत कोर्ट ने चारों को मकोका की धारा 3(1)(i) का भी दोषी पाया था। कोर्ट ने इस मामले के चौथे आरोपित अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और मकोका की धारा 3(2) और 3(5) के तहत दोषी पाया था। सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 की रात को अपने दफ्तर से लौटते वक्त नेल्सन मंडेला रोड पर की गई थी। पुलिस के मुताबिक हत्या का मकसद लूटपाट था। रवि कपूर और अमित शुक्ला 2009 में आईटी एग्जीक्यूटिव जिगिषा घोष मर्डर केस में दोषी करार दिया गया था।