SIM Card Rules: ‘…तो 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी सिम कार्ड की बिक्री’ सरकार के इस फैसले से डीलर्स को झटका

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1 अप्रैल से देशभर में सिम कार्ड की बिक्री से जुड़े नियम लागू हो जाएंगे । सरकार ऑनलाइन धोखाधड़ी और घोटालों को रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही है। अब सरकार ने फर्जी सिम की बिक्री रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
सरकार ने फर्जी सिम कार्ड की बिक्री रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड डीलरों के लिए सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड डीलरों को सत्यापन के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया है।
सरकार ने अगस्त 2023 में इस समय सीमा को 12 महीने के लिए बढ़ा दिया था, जिससे सभी एजेंटों, वितरकों और फ्रेंचाइजी के लिए खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य हो गया। इसके बाद यह समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दी गई है। यह समयसीमा अब तक कई बार बढ़ाई जा चुकी है।
इसके अनुसार, यदि कोई डीलर 31 मार्च 2025 तक बायोमेट्रिक सत्यापन द्वारा अपनी डीलरशिप पंजीकृत नहीं कराता है, तो वह 1 अप्रैल 2025 से सिम कार्ड नहीं बेच सकेगा।
भारत में विभिन्न दूरसंचार कंपनियां अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। दूरसंचार उद्योग में सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों ने अपने एजेंटों और वितरकों का पंजीकरण बड़े पैमाने पर पूरा कर लिया है। लेकिन सरकारी कंपनी बीएसएनएल इस काम में समय ले रही है। इससे पहले दूरसंचार कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर में समस्या का हवाला देते हुए सरकार से समय मांगा था। इसके बाद यह सूखा बार-बार बढ़ता गया।
सिम कार्ड की बिक्री के संबंध में नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इस नियम के अनुसार, केवल पंजीकृत डीलर ही नए सिम कार्ड बेच सकेंगे। उम्मीद है कि सरकार के इस नियम से नकली सिम कार्ड की बिक्री में कमी आएगी। नियमों के अनुसार, दूरसंचार कंपनी और सिम कार्ड बेचने वाले डीलरों के बीच लिखित समझौता होगा। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और वह नया सिम कार्ड नहीं बेच सकेगा। उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।