अरविंद केजरीवाल: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लीकर पॉलिसी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दो हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है. अब दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को करेगा.
केजरीवाल को पेश होना होगा: हाईकोर्ट
गौरतलब है कि केजरीवाल ईडी के समन पर पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे, उन्होंने कोर्ट से आश्वासन मांगा था कि अगर वह पूछताछ के लिए जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन ईडी ने अदालत से कहा है कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. हालांकि कोर्ट ने कहा कि समन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है.
अंतरिम राहत के आदेश को नियम नहीं माना जा सकता: एड
इस बीच ईडी की ओर से कहा गया कि आप अंतरिम आदेश को एक पक्षीय साक्ष्य के तौर पर नहीं ले सकते. सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारित आदेशों का जिक्र करते हुए एएसजी ने कहा कि अंतरिम राहत के आदेश को नियम नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप एक के बाद एक समन भेज रहे हैं! तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? कौन रोक रहा है? ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने जवाब दिया कि ‘मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री को किसने बताया कि हम उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.’