केंद्र और खनन कंपनियों को झटका, राज्यों को खनिज अधिकार पर टैक्स लगाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

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खनन कंपनियों को राज्यों को टैक्स चुकाने का सुप्रीम आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने खनिज अधिकारों पर टैक्स का अधिकार राज्य सरकार के पास रखने और बकाया टैक्स चुकाने का फैसला कर केंद्र सरकार और खनन कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खनिज और खनन समृद्ध राज्य ओडिशा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर-पूर्वी राज्यों को फायदा होगा।

ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया

सुप्रीम कोर्ट ने खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया है कि खनन कंपनियों को 1 अप्रैल 2005 से राज्यों द्वारा लगाया गया टैक्स चुकाना होगा. साथ ही राज्य इस अवधि से खनन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि पर उचित कर और रॉयल्टी भी वसूल कर सकेंगे। खनन कंपनियों और केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली किश्तें 1 अप्रैल 2026 से 12 साल तक बनाई जा सकेंगी। हालाँकि, 25 जुलाई 2024 से पहले की अवधि के लिए की गई मांग पर कोई ब्याज या जुर्माना देय नहीं होगा।

 

यह फैसला नौ जजों की संविधान पीठ में से आठ जजों के समर्थन से लिया गया है. जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ऋषिकेष रॉय, न्यायमूर्ति अभय एस. ओक, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति ऑगस्टी जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह फैसला लिया। जबकि जस्टिस नागरत्न ने बहुमत से अलग फैसला दिया. 

इन कंपनियों पर पड़ेगा असर

रॉयल्टी पर सेस की उम्मीदें पूरी न होने से मेटल और माइनिंग सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सुप्रीम के आदेश का असर सीमेंट कंपनियों पर भी पड़ेगा. करीब 2 लाख करोड़ का सेस बकाया है. जिसमें सरकारी कंपनियों पर सिर्फ रु. 60000 करोड़ का सेस बकाया है.