आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रोज एवेन्यू स्थित दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर बने ‘आप’ दफ्तर को खाली करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जिस जमीन पर आप ने अपना दफ्तर खोला है, वह जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित की गई थी. आपको 15 जून तक ऑफिस खाली करने को कहा गया है.

इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने कार्यालय की जमीन से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था. पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने रोज एवेन्यू में दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं किया है. यह जमीन उन्हें 2015 में आवंटित की गई थी.

पार्टी को वैकल्पिक जमीन दी जाए: आप

पार्टी ने कहा कि वह सीट खाली करने को तैयार है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे अपनी राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक भूमि आवंटित की जाए, केंद्र सरकार के भूमि और विकास कार्यालय ने कहा कि भूमि दिल्ली उच्च न्यायालय के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी।