शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने रविवार को कहा कि हम इस महीने (अप्रैल) के आखिरी हफ्ते में मामले की सुनवाई करेंगे. वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है. यानी वे 23 अप्रैल तक तिहाड़ में रहेंगे.
केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलीलें पेश कीं. सिंघवी ने कोर्ट से कहा, ‘मैं आपके सामने कुछ चौंकाने वाले तथ्य रखना चाहता हूं.’ इस पर कोर्ट ने कहा कि चलिए नोटिस जारी करते हैं. सिंघवी ने कहा- हो सके तो सुनवाई की तारीख इसी शुक्रवार के करीब रख लें.
इस पर कोर्ट ने कहा- हम आपको नजदीक की तारीख तो दे सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा सुझाई गई तारीख नहीं. सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि केजरीवाल प्रचार नहीं कर सके. कोर्ट ने कहा- हम इस महीने के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेंगे. इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है.
केजरीवाल को तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 2 में रखा गया है. शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. जहां से उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया, जिसे बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया. कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.