गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद, 06 मार्च (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सुहाग नगर निवासी एक युवक को 14 जनवरी 2009 को लाठी डंडों से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। बाद में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के पिता दलवीर पुत्र नेकसे लाल निवासी सुहाग नगर ने रामचंद्र के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट नंबर 2 अतुल चौधरी की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी मनोज शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रामचंद्र को दोषी पाया। न्यायालय ने उसे सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।