वरिष्ठ नागरिक इस योजना में ब्याज से कमाएंगे 12 लाख रुपए से ज्यादा, जमा पूंजी भी 100% रहेगी सुरक्षित

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नई दिल्ली। रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठ नागरिकों की जमापूंजी उनके भावी जीवन के लिए बड़ा सहारा होती है। इस वजह से वे इस पैसे को बहुत संभालकर रखते हैं। रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD को सुरक्षित विकल्प मानते हैं। यह काफी सुरक्षित है लेकिन इसमें ब्याज दर कम है। ऐसे में हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपका पैसा रेगुलर बैंक FD जितना ही सुरक्षित रहेगा लेकिन आपको FD से ज्यादा ब्याज दर मिलेगी।

भारतीय डाकघर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक जबरदस्त स्कीम चला रहा है। इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिक घर बैठे अपनी जमा राशि पर 12 लाख से ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं। डाकघर वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) चला रहा है, जिसमें आपको जमा राशि पर मोटा ब्याज मिलेगा। इस समय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में 8.2 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। जानिए SCSS से जुड़ी खास बातें।

आप अधिकतम कितनी राशि जमा कर सकते हैं?

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई भी वरिष्ठ नागरिक 30,00,000 रुपये तक का निवेश कर सकता है। वहीं, न्यूनतम निवेश सीमा 1,000 रुपये है। इस योजना में जमा राशि पर तिमाही आधार पर ब्याज मिलता है। यह योजना 5 साल बाद मैच्योर होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, इस योजना में निवेश कर सकता है। वहीं, वीआरएस लेने वाले सिविल सेक्टर के सरकारी कर्मचारियों और डिफेंस से रिटायर होने वाले लोगों को कुछ शर्तों के साथ आयु सीमा में छूट दी जाती है।

सिर्फ ब्याज से कमा सकते हैं 12 लाख रुपये से ज्यादा

आप चाहें तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम से सिर्फ ब्याज से 12,30,000 रुपये तक कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अधिकतम 30,00,000 रुपये जमा करने होंगे। अगर आप इस स्कीम में 30,00,000 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल में आपको 8.2 फीसदी की दर से 12,30,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। यानी 5 साल बाद आपको 42,30,000 रुपये की मैच्योरिटी राशि मिल सकती है।

अगर आप 5 साल बाद भी इस योजना का लाभ जारी रखना चाहते हैं तो आप जमा राशि परिपक्व होने के बाद खाते की अवधि को तीन साल के लिए बढ़ा सकते हैं। इसे परिपक्वता के 1 साल के भीतर बढ़ाया जा सकता है। विस्तारित खाते पर परिपक्वता तिथि पर लागू दर से ब्याज मिलता है। इस योजना में धारा 80सी के तहत कर छूट का लाभ भी मिलता है।