बारावफात, ईद-ए-मिलाद, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती, शारदीय नवरात्रि व अन्य त्योहारों, विभिन्न राजनीतिक दलों व संगठनों के विरोध प्रदर्शन के कारण शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है।
बीएनएस की धारा 163 पहले आईपीसी की धारा 144 थी। जेसीपी एलओ अमित कुमार के अनुसार धारा 163 के तहत विधान भवन और सरकारी दफ्तरों के ऊपर और एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी। शहर के अंदर धारदार और नुकीले हथियार, ज्वलनशील पदार्थ और हथियार आदि ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
स्कूटर इंडिया से नटकुर कैनाल स्क्वायर तक यातायात 16 सितंबर तक प्रतिबंधित
कानपुर हाईवे पर एलिवेटेड पुल के निर्माण के चलते रविवार सुबह 10 बजे से सोमवार रात 10 बजे तक 4,40,000 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति के लिए मोनो पोल लगाया जाएगा। इस दौरान स्कूटर इंडिया चौराहा से नटकुर नहर चौराहा (करीब 200 मीटर) के बीच यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
– नटकुर नहर चौराहे से भारी वाहन स्कूटर इंडिया चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। वे बिजनौर थाना चौराहे से दाहिने मुड़कर लखनऊ आ सकेंगे तथा बाएं मुड़कर कानपुर की ओर जा सकेंगे।
– भारी वाहनों को छोड़कर हल्के वाहन नटकुर नहर चौराहे से स्कूटर इंडिया चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। वे नटकुर नहर चौराहे से दाहिनी ओर हाइड्रेल तिराहा होते हुए लखनऊ की ओर जा सकेंगे। वहीं नटकुर नहर चौराहे से बायीं ओर किसान पथ होते हुए कानपुर की ओर जा सकेंगे।
– लखनऊ की ओर से आने वाले तथा बिजनौर थाना चौराहे की ओर जाने वाले हल्के वाहन स्कूटर इंडिया चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। वे हाइड्रेल तिराहा से नटकुर नहर चौराहे से बायीं ओर होकर जा सकेंगे।