धारा 143 (1) नोटिस: आपको भी आयकर से धारा 143 (1) के तहत नोटिस मिला है, जानिए कैसे जवाब दें

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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत आयकर विभाग आयकर अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत करदाताओं को नोटिस भेज रहा है। इसमें बताया जाता है कि आपके द्वारा दाखिल आईटीआर सही है या नहीं। अगर यह सही नहीं है तो इसका कारण भी बताया जाता है। आम तौर पर यह कारण आय की गलत जानकारी देने से जुड़ा होता है। अगर आपको भी यह नोटिस मिला है तो घबराएं नहीं। पहले इसे पढ़कर देखें कि आपने आईटीआर में कोई गलत जानकारी तो नहीं भरी है। अगर ऐसा कुछ निकलता है तो आखिरी तारीख तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर दें। आम तौर पर संशोधित रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती है। हालांकि आयकर विभाग इस आखिरी तारीख में कई बार बदलाव कर चुका है।

सरकार के पास सभी विवरण हैं

जब भी हम रिटर्न दाखिल करते हैं, तो हमें अपनी आय सही-सही भरनी होती है। हमारी सभी आय का ब्यौरा सरकार के पास फॉर्म 26AS और AIS के रूप में उपलब्ध होता है। ITR दाखिल करने के बाद आयकर विभाग इसकी जांच करता है। अगर आय में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो आयकर विभाग इस नोटिस के ज़रिए सूचित करता है। इसे लेटर ऑफ़ इंटिमेशन या इंटिमेशन नोटिस भी कहते हैं। यह जानकारी धारा 143 (1) के तहत मिलती है।

  • यदि किसी करदाता को उसके रिटर्न पर रिफंड मिलना है, लेकिन आयकर विभाग ने उसमें कुछ बदलाव कर दिया है।
  • जब करदाता को अतिरिक्त कर या ब्याज देना पड़ता है।
  • यदि रिफंड के लिए कोई अनुरोध नहीं है और करदाता का रिटर्न पहले ही संसाधित हो चुका है।
  • यदि आपने टैक्स बचाने के लिए गलत कटौतियों का दावा किया है तो यह नोटिस आपको इसके बारे में बताएगा।

संशोधित रिटर्न कैसे भरें

अगर नोटिस में पता चलता है कि आपने जो ITR फाइल किया है उसमें कुछ गलती है तो आपको उस गलती को सुधारना होगा। इसके लिए आपको रिवाइज्ड रिटर्न भरना होगा। आप जितनी बार चाहें रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज या फीस नहीं है।

यदि आपको सूचना नोटिस नहीं मिले तो क्या करें?

ITR दाखिल करने वाले हर व्यक्ति को एक सूचना पत्र मिलता है। अगर आपको ITR दाखिल करने के एक महीने के भीतर सूचना पत्र नहीं मिलता है, तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को ईमेल के ज़रिए दें। आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।