स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपित बिभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 7 जून (हि.स.)। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपित बिभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्पेशल जज एकता गौबा मान ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलों दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है। कोर्ट ने कहा कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं एवं वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थीं। कोर्ट ने कहा कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की पहली जमानत याचिका 27 मई को खारिज की थी।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है। दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी। बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की है। हाई कोर्ट में बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए मुआवजे की मांग की है। बिभव कुमार ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी करते समय अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का पालन नहीं किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिभव की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।