भारतीय बाजार नियामक सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने ओला इलेक्ट्रिक को चेतावनी जारी की है। सेबी ने कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी विस्तार योजना का खुलासा करने को नियमों का उल्लंघन बताया है। यह खुलासा स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना देने से पहले किया गया था, जो कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (LODR) के प्रावधानों का उल्लंघन है।
सेबी का आरोप: नियमन का उल्लंघन
सेबी ने ओला इलेक्ट्रिक को 2 दिसंबर, 2024 को दिए गए उसके स्टॉक एक्सचेंज खुलासे के संदर्भ में चेतावनी दी।
- ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी स्टोर नेटवर्क के चार गुना विस्तार की योजना की जानकारी 2 दिसंबर, 2024 को स्टॉक एक्सचेंजों (BSE और NSE) पर दोपहर बाद साझा की।
- लेकिन, इससे पहले ही सुबह 9:58 बजे, कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भाविश अग्रवाल ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट कर दी थी।
सेबी के नियमों का संदर्भ
सेबी ने LODR विनियमन 30(6)(ii) का हवाला देते हुए कहा:
- सूचीबद्ध इकाई को किसी भी महत्वपूर्ण घटना या सूचना का खुलासा पहले स्टॉक एक्सचेंजों पर करना होगा।
- यह खुलासा घटना या सूचना के घटित होने के 12 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए।
सेबी ने कहा कि ओला इलेक्ट्रिक ने पहले सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की, जबकि यह सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंजों को दी जानी चाहिए थी।
क्या था ओला का ऐलान?
ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भाविश अग्रवाल ने 2 दिसंबर, 2024 को सोशल मीडिया पर लिखा:
“25 दिसंबर, क्रिसमस के दिन रिकॉर्ड 4,000 ओला इलेक्ट्रिक स्टोर्स का उद्घाटन! ‘सेविंग्स वाला स्कूटर’ अब हर शहर, कस्बे और तहसील में उपलब्ध होगा! अपने नजदीकी स्टोर पर आइए और इलेक्ट्रिक क्रांति का हिस्सा बनिए।”
सेबी का निर्देश
- सेबी ने स्पष्ट किया है कि यह नियमों का उल्लंघन है और कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना देने में प्राथमिकता देनी चाहिए थी।
- सेबी ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए कंपनी को LODR के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।