स्कूल सुरक्षा दिशानिर्देश: दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश जारी

School Holiday 39.jpg

दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन छात्रों की मौत हो गई। इस घटना के बाद अब दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा से जुड़े ये सभी दिशा-निर्देश दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और प्रिंसिपलों को भेजे गए हैं। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सभी स्कूलों को बेसमेंट में सिर्फ उन्हीं गतिविधियों को करने की अनुमति होगी, जिसके लिए उन्हें अनुमति दी गई है और जिसकी अनुमति मास्टर प्लान और बिल्डिंग के पास किए गए नक्शे के अनुसार दी गई है।

इसमें यह भी कहा गया है कि स्कूल भवन के सभी गेट चालू होने चाहिए, यानी कोई भी गेट खराब नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही स्कूल निकासी योजना में स्कूल के सभी प्रवेश, निकास और बेसमेंट तक पहुँचने के सभी रास्तों को ठीक से चिह्नित किया जाना चाहिए।

स्कूलों के लिए दिशानिर्देश-

1. सभी स्कूलों के गलियारों और सीढ़ियों की समय-समय पर जांच की जानी चाहिए कि कहीं वहां पानी जमा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो जरूरी इंतजाम किए जाएं। स्कूलों में जलभराव रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाए जाएं।

2. दिल्ली के सभी स्कूलों में बेसमेंट के उपयोग के लिए जारी मास्टर प्लान, 2021 का पालन किया जाएगा।

3. सभी स्कूलों को बेसमेंट में केवल उन्हीं गतिविधियों को करने की अनुमति होगी, जिनकी उन्हें अनुमति दी गई है और जिनकी अनुमति मास्टर प्लान और भवन द्वारा पारित मानचित्र के अनुसार दी गई है।

4. स्कूल भवन के सभी गेट चालू होने चाहिए, यानी कोई भी गेट खराब नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही स्कूल के सभी प्रवेश और निकास द्वार खुले रहेंगे।

5. स्कूल निकासी योजना में बेसमेंट तक पहुंचने के सभी मार्गों को उचित रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए।

6. स्कूल के सभी गलियारे अवरोध मुक्त होने चाहिए ताकि कोई आसानी से निकल सके।

7. विद्यालयों में सभी विद्युत तारों एवं उपकरणों की नियमित जांच की जानी चाहिए तथा दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

8. सभी स्कूलों में अग्नि सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम होने चाहिए।