दिल्ली: वीडियो लीक मामले में SC ने राखी सावंत को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट्रेस राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने राखी सावंत को चार हफ्ते के भीतर निचली अदालत में सरेंडर करने को भी कहा है. राखी पर अपने पूर्व पति आदिल दुर्रानी का अश्लील वीडियो लीक करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी राखी सावंत की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी थी. राखी के खिलाफ आदिल दुर्रानी का अश्लील वीडियो लीक करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी. दुर्रानी ने सावंत पर उन्हें बदनाम करने के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोनों के निजी वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया है। इससे बचने के लिए राखी ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी. जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अभिनेत्री द्वारा कथित तौर पर प्रसारित या प्रकाशित की गई सामग्री न केवल अश्लील थी, बल्कि पूरी तरह से यौन थी। घटना से जुड़े तथ्यों, आरोपों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, यह अग्रिम जमानत देने का मामला नहीं है।

गिरफ्तार होने से पहले राखी सावंत ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ एफआईआर उन्हें परेशान करने, उन पर दबाव डालने, झूठे और फर्जी मामले में फंसाने के एकमात्र इरादे से दर्ज की गई थी। सावंत ने कहा कि यह एफआईआर और कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई ताकत नहीं है. राखी की ओर से उनके वकील कासिफ खान देशमुख ने जमानत याचिका दायर की.