SC ने रामदेव, बालकृष्ण को नोटिस का जवाब दिए बिना पेश होने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीमारियों के इलाज को लेकर भ्रामक विज्ञापन देने पर पतंजलि और बालकृष्ण को अवमानना ​​नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने कोर्ट को कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें रामदेव पर टीकाकरण और आधुनिक चिकित्सा को बदनाम करने का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने अदालत द्वारा पहले जारी किए गए नोटिस का जवाब दाखिल नहीं करने के लिए कंपनी और बालकृष्ण को फटकार लगाई और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू की जाए।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को अपने उत्पादों के बारे में अदालत में दिए गए पहले के आश्वासनों का उल्लंघन करने और दवाओं की प्रभावकारिता से संबंधित झूठे दावे करने के लिए फटकार लगाई थी।

क्या है IMA का आरोप?

आईएमए ने आरोप लगाया है कि पतंजलि ने कोविड-19 टीकाकरण के खिलाफ बदनामी भरा अभियान चलाया। इस संबंध में कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि पतंजलि को आयुर्वेद के झूठे और भ्रामक विज्ञापन करना बंद करना चाहिए. अदालत ने कुछ बीमारियों के इलाज के झूठे दावे करने वाले प्रत्येक उत्पाद के लिए एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने की परिकल्पना की है।