SC On NEET: 23 जून को दोबारा होगी NEET परीक्षा, 30 जून से पहले आएगा रिजल्ट

NEET कदाचार मामले में छात्रों को बड़ी जीत मिली है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने जानकारी दी है कि वे उन 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर रहे हैं. साथ ही दोबारा परीक्षा केवल इन्हीं छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 NEET-UG 2024 उम्मीदवारों के स्कोर-कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे।

परीक्षा 23 जून को

खास बात यह है कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। परीक्षा 23 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी और परिणाम 30 जून से पहले दिया जाएगा. 

SC का काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार

 

सुप्रीम कोर्ट NEET UG रिजल्ट 2024 मामले में दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। जिनमें से दो आवेदनों पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तीसरी अर्जी पर सुनवाई चल रही है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 NEET UG 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। केंद्र ने कहा कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे नहीं रोकेंगे.

 

 

 

एनटीए ने पेश किया प्रस्ताव 

इस संबंध में एनटीए ने एक प्रस्ताव पेश कर कहा है कि परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए गए हैं. 23 जून को दोबारा परीक्षा के बाद ही काउंसलिंग होगी। 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द किये जायेंगे. यानी 1563 छात्र दोबारा परीक्षा देंगे। 23 जून को केवल ग्रेस मार्क्स वाले छात्र ही परीक्षा देंगे। कहा जा रहा था कि रिजल्ट 30 जून से पहले आ सकता है. 

 

 

एनटीए ने छात्रों को 2 विकल्प दिए

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने सिर्फ 1563 छात्रों को दो विकल्प दिए हैं, जिनके रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स के बाद गड़बड़ी का आरोप है। एनटीए ने कहा कि कोई उम्मीदवार बिना ग्रेस मार्क्स के नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकता है या फिर से नीट परीक्षा में बैठ सकता है। एनटीए केवल 6 परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होने वाले 1563 छात्रों के लिए दोबारा एनईईटी आयोजित करेगा। 

डरने की जरूरत नहीं- सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह NEET-UG, 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे नहीं रोकेंगे. परीक्षा हो गयी तो सब कुछ ठीक-ठाक हो गया। इससे डरने की जरूरत नहीं है. 

सरकार बच्चों के साथ- शिक्षा मंत्री

इस संबंध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एनटीए का गठन किया। सरकार बच्चों के साथ है. नीट परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं है.