SBI ने चुनाव आयोग को सौंपा सारा चुनावी बॉन्ड डेटा, SC में दाखिल किया हलफनामा

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एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड मामले में 18 मार्च को दिए गए आदेश का पालन किया है. खरीदे गए और भुनाए गए सभी बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई है. इसके साथ ही सभी बॉन्ड नंबर भी बताए गए हैं.

 

 

एसबीआई चेयरमैन ने दाखिल किया हलफनामा

एसबीआई के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दायर किया है और कहा है कि अल्फ़ान्यूमेरिक नंबरों सहित चुनावी बांड के सभी विवरण चुनाव आयोग को बताए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि एसबीआई द्वारा दी गई इस जानकारी से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस कंपनी और व्यक्ति ने दान दिया है किस राजनीतिक दल को कितना चुनावी बांड दिया है 

एसबीआई चेयरमैन ने क्या कहा?

एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक, हमने 21 मार्च शाम 5 बजे से पहले इलेक्शन बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध करा दी है. इस जानकारी में अल्फा न्यूमेरिक नंबर यानी बांड की विशिष्ट संख्या, बांड का मूल्य, खरीदार का नाम, भुगतान प्राप्त करने वाली पार्टी का नाम, पार्टी के बैंक खाता संख्या के अंतिम चार अंक, भुनाए गए बांड का मूल्य/संख्या शामिल है। . साइबर सुरक्षा के मद्देनजर राजनीतिक दल, पार्टी का पूरा बैंक खाता नंबर और बांड खरीदार के केवाईसी विवरण का खुलासा नहीं किया गया है।

SC ने खारिज कर दिया

अहम बात यह है कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक महीने बाद भी भारतीय स्टेट बैंक अपने डेटा का सही से खुलासा नहीं कर पाया है. कोर्ट को फिर एसबीआई को फटकार लगानी पड़ी. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या बैंक ने कोर्ट के फैसले को नहीं समझा है. सोमवार की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने बैंकों और कंपनियों की ओर से पेश वकीलों को निर्देश दिया कि वे एसबीआई को 21 मार्च शाम 5 बजे से पहले बांड से संबंधित सभी डेटा जारी करने का आदेश दें। निर्णय के अनुसार, बैंक बांड डेटा चुनाव आयोग को सौंपा जाना था, जिसे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, ताकि उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। इस आदेश के बाद एसबीआई ने गुरुवार को चुनाव आयोग को यह जानकारी दी.