Save Income Tax: देश का आम बजट (Union Budget 2024) 23 जुलाई को पेश हो गया है. मोदी कार्यकाल 3.0 के पहले बजट में लोगों को इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है. इसमें नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत बड़ी छूट देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है. वहीं टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. यानी अब नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों के लिए 7.75 लाख की आय टैक्स फ्री हो गई है. लेकिन अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपये है तो आप अपना इनकम टैक्स पूरी तरह से बचा भी सकते हैं. आपको टैक्स के तौर पर 1 रुपया भी नहीं देना होगा. बस इसके लिए आपको दूसरा विकल्प चुनना होगा. 10 लाख की आय कैसे होगी टैक्स फ्री, समझें गणित-
10 लाख की आय पर ऐसे बचाएंगे टैक्स
- 10 लाख रुपये तक की आय पर आयकर लाभ पाने के लिए आपको पुरानी कर व्यवस्था में स्विच करना होगा। इसमें आप कई तरह की कटौती का दावा कर सकते हैं और कई तरह की आय पर आयकर बचा सकते हैं। समझें कैसे-
- अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वह रकम है जो डिडक्शन से पहले कुल आय से काट ली जाती है। ऐसे में 10 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम 9.50 लाख रुपये हो जाती है।
- अगर आपने PPF, EPF, NSC जैसी योजनाओं में निवेश किया है जो 80C का लाभ देती हैं तो आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। ऐसे में अगर आप 9.50 लाख में से 1.50 लाख और घटा दें तो टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपये होगी।
- अगर आप एनपीएस में सालाना 50,000 रुपये तक भी निवेश करते हैं तो सेक्शन 80CCD(1B) के तहत आपको 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट दी जाती है। ऐसे में 8 लाख में से 50 हजार घटाने के बाद टैक्सेबल इनकम 7.50 लाख रुपये बचती है।
- जिन लोगों ने होम लोन लिया है, वे आयकर की धारा 24बी के तहत इसके ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। अब अगर 7.50 लाख में से 2 लाख रुपये घटा दें तो 5.50 लाख रुपये बचते हैं।
- अगर आपने मेडिकल पॉलिसी ली है तो आप इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत 25,000 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपका नाम, आपकी पत्नी का नाम और आपके बच्चों का नाम भी हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल है तो आपको 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है।
- ऐसे में अब अगर आप 5.50 लाख रुपये में से 75,000 रुपये और घटा दें तो आपकी आय 4.75 लाख रुपये हो जाएगी। चूंकि पुरानी कर व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगता है, इसलिए आप पर कोई कर नहीं लगेगा। इस तरह आप 10 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर सकते हैं।