मुंबई: 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गुरुवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. अन्यथा कोर्ट उनके खिलाफ उचित आदेश पारित करेगा.
विशेष न्यायाधीश ए. के. लाहोटी मामले की अंतिम दलीलें सुन रहे थे। इस बीच, ठाकुर के वकील ने उनके स्वास्थ्य में सुधार होने तक अदालत में उपस्थित होने से छूट देने का अनुरोध किया।
उनके वकील ने तर्क दिया कि ठाकुर को भोपाल से मेरठ के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उनकी दृष्टि कमजोर हो रही है।
कोर्ट ने स्थायी छूट देने से इनकार करते हुए वकील से हर सुनवाई पर छूट के लिए आवेदन करने और गुरुवार को ठाकुर को पेश करने को कहा है. अदालत ने कहा, अगर वे पेश नहीं होते हैं तो अदालत उचित आदेश पारित करेगी।