Revised ITR Filing: अगर आपने गलती से ITR फॉर्म सबमिट कर दिया है तो जानिए कितनी बार कर सकते हैं ITR में संशोधन..

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वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी डेडलाइन 31 जुलाई 2024 को खत्म हो रही है। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको जुर्माना देना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आपको खास सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन कई बार लोग रिटर्न दाखिल करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। इन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है?

प्रोसेसिंग रिफंड मिलने के बाद भी रिवाइज्ड रिटर्न का दावा किया जा सकता है।
आयकर विभाग अधिनियम 1965 की धारा 139 (5) के तहत करदाताओं को संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करते समय की गई गलतियों को सुधारने की सुविधा मिलती है। इससे अगर करदाता आईटीआर दाखिल करते समय किसी तरह की गलती करता है तो ऐसी स्थिति में वह उन गलतियों को सुधार सकता है। ध्यान रहे कि वित्त वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए बिना लेट फीस के आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है।

कितनी बार दाखिल किया जा सकता है ITR
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार कोई भी करदाता तय सीमा के भीतर जितनी बार चाहे आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसके लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन संशोधित ITR दाखिल करते समय आपको पूरी जानकारी देनी होगी। अगर आप संशोधित ITR दाखिल करने के बाद जानकारी को सत्यापित नहीं करते हैं, तो आयकर विभाग इसे स्वीकार नहीं करेगा। तय सीमा के बाद यह ITR अमान्य हो जाएगा। ऐसे में संशोधित ITR दाखिल करने के बाद उसे सत्यापित जरूर कर लें।

ऐसे दाखिल कर सकते हैं संशोधित रिटर्न-
1. संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करें।

2. इसके बाद, अपना पैन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।

3. इसके बाद ई-फाइल मेनू पर क्लिक करें और आयकर रिटर्न के लिंक पर क्लिक करें।

4. इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपका पैन नंबर भरा होगा।

5. इसमें मूल्यांकन वर्ष और आईटीआर फॉर्म प्रकार का चयन करें।

6. अब आप जिस प्रकार की फाइलिंग कर रहे हैं उसका चयन करें, जैसे मूल/संशोधित रिटर्न।

7. इसके बाद, ऑनलाइन तैयारी और सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें।

8. इसके बाद ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म में रिटर्न फाइलिंग सेक्शन में सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न और रिटर्न फाइलिंग टाइप में रिवाइज्ड का विकल्प चुनें।

9. फिर अंत में पावती संख्या और आईटीआर दाखिल करने की तारीख भरें।

10. इसके बाद सभी विवरण भरें, गलती सुधारें और इस आईटीआर फॉर्म को जमा कर दें।

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ऐसे चेक करें रिटर्न का स्टेटस
आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका संशोधित आयकर रिटर्न सही तरीके से फाइल हुआ है या नहीं। इसके लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद माय अकाउंट के मेन्यू में जाकर व्यू ई-फाइल्ड रिटर्न्स/फॉर्म्स के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद रेक्टिफिकेशन स्टेटस के विकल्प को चुनें। इसके बाद कुछ ही मिनटों में आपके सामने रिटर्न का पूरा स्टेटस खुल जाएगा।