भारत की संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान व उनकी सेवा स्वभावजन्य : रवि प्रकाश

कटिहार, 05 फरवरी (हि.स.)। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा विकास भवन सभागार में वरिष्ठ नागरिक हेतु राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) अंतर्गत माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में व्यापक जन-जागरूकता हेतु सर्वप्रथम प्रचार-प्रसार वाहन को रवाना किया गया। उसके बाद एक दिवसीय कार्यशाला विकाश भवन, कटिहार में आयोजन किया गया ।

जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश के अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला उप विकास आयुक्त, सौरभ सुमन यादव, निदेशक, डीआरडीए, सदफ आलम, सहायक निदेशक अमरेश कुमार सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, कटिहार एवं जिला प्रबंधक जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई कटिहार, सहित बुनियाद केंद्रवार आधारित सीनियर सिटीजन संघ के प्रतिनिधिगण कटिहार जिला पेंशनर समाज के सदस्यगण, विभित्र पंचायतों के सरपंचगण वरिष्ठ एवं प्रबुद्ध नागरिकगण एवं जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, कटिहार के कर्मी आदि उपस्थित थे।

कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि भारत की संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान व उनकी सेवा स्वभावजन्य है। प्राचीन भारत में गुरूकूलों एवं विद्यालयों में ” मातृ देवो भव” पितृ देवो भव” व ” आचार्य देवो भव” इन मन्त्रों का उद्घोष प्रतिदिन सुना जाता था। परन्तु पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव व तीव्र गति के शहरीकरण की वजह से भारतीय समाज की संरचना में परिवर्तन आ रहे है।

रवि प्रकाश के द्वारा वर्ष 1983 में बनी चलचित्र “अवतार”

हिन्दी नाट्य चर्चा करते हुए कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम का मुख्य उद्येश्य वरिष्ठ के समान होते है इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । अवतार चलचित्र के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कालांतर में समाज का अपने मूल आचरण और संस्कृति से विचलन हुआ है, उन्होनें कहा कि समाज आर्थिक स्त्रोतों का गुलाम रहा है ऐसे में संयुक्त परिवार के विच्छेद से कई समस्याएं पैदा हुई हैं, जिसके निदान के लिए सरकार के साथ-साथ समाज को भी आगे वर्ग के नागरिक की जीवन एवं संपत्ति की रक्षा तथा भरण-पोषण से संबंधित वादों के निष्पादन हेतु राज्य के

प्रत्येक अनुमंडल में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में भरण-पोषण अधिकरण गठित है। जिसे परिवार न्यायालय की “शक्तियां प्राप्त है। अधिकरण द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण संबंधी आदेश पारित किए जाते है तथा इस कम में आयोजन वरिष्ठ नागरिकों के लिये राज्य कार्य योजना अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण का ले दिया गया प्रशिक्षण कानून के बारे में भी दी गई।