दो किलो विदेशी सोना की तस्करी में गिरफ्तार महिला को राहत

प्रयागराज, 24 मई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो किलो विदेशी सोना की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी महिला मोनिका को राहत देते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गम्भीर मामला है लेकिन मुकदमे की ट्रायल की स्थिति को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने याची महिला को निजी मुचलके और प्रतिभूतियों के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने याची मोनिका की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

याची के खिलाफ आरोप था कि वह तकरीबन दो किलोग्राम सोना की तस्करी अवैध रूप से तस्करी कर ला रही थी। उसे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर राजस्व खुफिया निदेशालय नोएडा के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135(1)(ए), 135(1)(बी) के तहत गौतमबुद्धनगर के नोएडा थाने में 12 जुलाई 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

याची अधिवक्ता ने कहा कि उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसे इस अपराध से कुछ लेना-देना नहीं है। उसे गलत रूप से फंसाया गया है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। लेकिन, कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली और रिहा करने का आदेश दिया।