दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच से स्पाइस जेट को राहत, सिंगल बेंच का आदेश निरस्त

नई दिल्ली, 17 मई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच ने स्पाइस जेट को राहत दी है। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें स्पाइस जेट को कलानिधि मारन के स्वामित्व वाली कंपनी को 270 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया था।

आर्बिट्रल ट्रिब्युनल ने जुलाई, 2018 में स्पाइस जेट को मारन को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 270 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया था। कलानिधि मारन ने आर्बिट्रल ट्रिब्युनल के फैसले को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में चुनौती दी थी। सिंगल बेंच ने आर्बिट्रल ट्रिब्युनल के आदेश पर मुहर लगा दी थी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को स्पाइस जेट ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। पहले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के 31 जुलाई, 2023 के आदेश को निरस्त कर दिया। सुनवाई के दौरान स्पाइस जेट और अजय सिंह की ओर से पेश वकील अमित सिब्बल ने कहा था कि उनका 194 करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने कहा था कि स्पाइस जेट अपने बकाये का प्रतिभूति शेयर देने को तैयार है। उनके इस प्रस्ताव को मारन की ओर से खारिज कर दिया गया था। सिब्बल ने कहा था कि स्पाइस जेट कंपनी की वित्तीय हालत काफी खराब है। अगर स्पाइस जेट को नकदी देने को कहा जाएगा तो ये कंपनी के लिए घातक होगा।