पाकिस्तान: पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी को राहत, 265 दिन जेल में रहने के बाद रिहा

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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी 265 दिनों के बाद जेल से रिहा हो गई हैं। तोशाखा मामले में बुधवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में भविष्य में किसी और जांच की जरूरत नहीं है.

तोशाखा मामले क्या हैं?

पाकिस्तान का सबसे विवादित मामला तोशाखा का मामला है. तोशाखाना सरकार का एक विभाग है। जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या सरकार द्वारा मिले उपहार रखे जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने साल-2018 से 2022 के दौरान करीब 14 करोड़ के तोहफे सस्ते दाम पर खरीदकर रख लिए हैं. इनमें घड़ियां, अंगूठियां और महंगे पेन समेत कई कीमती उपहार शामिल थे। 

बुशरा बीबी को इस साल 31 जनवरी को अदालत द्वारा तोशखा मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने पूर्व प्रथम महिला की जमानत याचिका स्वीकार कर ली और उन्हें 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

जमानत के 24 घंटे बाद रिहा कर दिया गया

पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के वकीलों की एक टीम गुरुवार को रिहाई ऑर्डर लेकर रावलपिंडी की अदियाला जेल के गेट नंबर-5 पर पहुंची और प्रक्रिया पूरी करने के बाद बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया। पीटीआई के वकीलों ने कहा कि बुधवार को किसी अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण वे जमानत बांड नहीं भर सके, जिसके कारण बुशरा बीबी की रिहाई में 24 घंटे से अधिक समय लग गया।

बुशरा बीबी 265 दिन बाद जेल से रिहा हुईं

जानकारी के मुताबिक, बुधवार को वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद और विशेष न्यायाधीश हुमायूं दिलावर की अनुपस्थिति के कारण इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत से रिहाई आदेश जारी करने में 24 घंटे लग गए. गुरुवार को रिहाई का आदेश मिलते ही वकीलों की एक टीम अदियाला जेल पहुंची और 265 दिनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को रिहा कर दिया गया. इमरान खान भी पिछले एक साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. पाकिस्तान सरकार ने उन पर तोशाखा घोटाला समेत कई आरोप लगाए हैं.