आईटी नोटिस मामले में कांग्रेस को राहत, चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं

आयकर विभाग से मिले नोटिस मामले में कांग्रेस को कुछ दिनों के लिए राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने आश्वासन दिया था कि चूंकि लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, इसलिए इस पैसे की वसूली के लिए विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस मामले में जस्टिस वीवी नागरत्न की बेंच ने सुनवाई की. आयकर विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में मौजूद थे. इस मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.

तुषार मेहता ने कहा, ‘विभाग ने 1700 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा. लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसलिए वसूली की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी. मामले की सुनवाई होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. 135 करोड़ रुपये की वसूली के बाद 1700 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया गया है.

लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को आयकर विभाग से नया नोटिस मिला है. नोटिस 2014-15 से 2016-17 तक 1,745 करोड़ रुपये की मांग के लिए जारी किया गया था. कांग्रेस को अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपये की वसूली के लिए नोटिस मिल चुका है. आखिरी नोटिस साल 2014-15 (667 करोड़ रुपये), साल 2015-16 (664 करोड़ रुपये) और साल 2016-17 (417 करोड़ रुपये) के बकाया से जुड़ा है. अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को दी जाने वाली रियायतें खत्म कर दी हैं और राजनीतिक दलों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है. कांग्रेस ने पहले कहा था कि पार्टी के खाते से सीधे 135 करोड़ रुपये वसूले गए हैं.