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April 15 2026 03:39 am

Punjab : मुख्यमंत्री मावा-धियां सत्कार योजना के लिए पंजीकरण शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया और पात्रता

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News India Live, Digital Desk: पंजाब सरकार ने अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए 'मुख्यमंत्री मावा-धियां सत्कार योजना' (Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana) का बिगुल फूंक दिया है। इस योजना के तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ देने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 13 अप्रैल 2026 (बैसाखी) से आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है।

कितनी मिलेगी राशि?

इस योजना के तहत वित्तीय सहायता को दो श्रेणियों में बांटा गया है:

सामान्य श्रेणी की महिलाएं: 1,000 रुपये प्रति माह।

अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी की महिलाएं: 1,500 रुपये प्रति माह।

पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया (Step-by-Step)

पंजीकरण के लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था की है ताकि महिलाओं को परेशानी न हो:

पंजीकरण केंद्र: महिलाएं अपने नजदीकी सेवा केंद्र (Sewa Kendra) या आंगनवाड़ी केंद्र (Anganwadi Centre) पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।

फॉर्म भरना: वहां उपलब्ध अधिकारियों या सहायकों से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। इसमें अपना नाम, पता, आधार नंबर और बैंक विवरण जैसी जानकारी भरनी होगी।

दस्तावेज जमा करना: भरे हुए फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी अटैच करें और उसी केंद्र पर जमा कर दें।

सत्यापन (Verification): फॉर्म जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों का प्रारंभिक सत्यापन करेंगे। सफल सत्यापन के बाद लाभार्थी के खाते में राशि आनी शुरू हो जाएगी।

कौन हैं पात्र? (Eligibility Criteria)

महिला पंजाब की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

एक ही परिवार की एक से अधिक वयस्क महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं।

अपवाद: सरकारी कर्मचारी (वर्तमान या पूर्व), आयकर दाता (Income Tax Payers), और वर्तमान/पूर्व सांसद या विधायक इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

जरूरी दस्तावेज (Required Documents)

पंजीकरण के समय निम्नलिखित दस्तावेजों को साथ रखें:

आधार कार्ड (बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य)।

वोटर आईडी कार्ड।

पंजाब निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल)।

बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।

SC सर्टिफिकेट (यदि 1,500 रुपये वाली श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं)।

पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर।