बिना पूछे कॉल रिकॉर्ड करने पर भी हो सकती है सजा, जानिए क्या कहता है कानून?

कॉल रिकॉर्डिंग की सज़ा: मोबाइल आजकल लोगों की पहली प्राथमिकता बन गया है। खासतौर पर कॉलिंग लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने का काम करती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में उसे सुनते हैं ताकि याद रहे कि कॉल में क्या कहा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी की कॉल रिकॉर्ड करने से पहले आपको इजाजत लेनी होगी। अगर आप किसी की अनुमति के बिना उसकी कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो यह अपराध है।

क्या कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है?

किसी की इच्छा के विरुद्ध उसकी कॉल रिकॉर्ड करना। उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है. ऐसे में आपके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो सकती है.

संविधान में भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिये गये हैं। जिसमें अब निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है.

बिना अनुमति के किसी की कॉल रिकॉर्ड करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

ऐसे में अगर कॉल रिकॉर्ड करने वाले शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाती है. तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

निजता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 21 क्या कहता है?

संविधान में भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिये गये हैं। अब निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है. बिना अनुमति के किसी की कॉल रिकॉर्ड करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसे में अगर कॉल रिकॉर्ड करने वाले शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है.