RBI का बैंकों को कर्जदारों को पूरी जानकारी देने का आदेश, इस तारीख से लागू होगा नियम

सभी ऋण शुल्क का खुलासा करें: उधारकर्ता अब ऋण प्रक्रिया के दौरान हुई कुल लागत और ऋण पर लगाए गए ब्याज दर की वार्षिक लागत सहित सभी विवरण जान सकेंगे। जिसकी मदद से वे लोन का स्मार्ट विकल्प चुन सकेंगे.

आरबीआई ने 1 अक्टूबर से सभी बैंकों और वित्त कंपनियों को अनिवार्य रूप से ऋण प्रसंस्करण के हिस्से के रूप में लगाए गए सभी शुल्क और ऋण की वार्षिक लागत सहित सभी महत्वपूर्ण विवरण दिखाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 

यह जानकारी लोन लेते समय मिल जाएगी

जिसमें रिकवरी एजेंट पर नीति, शिकायतों के लिए संपर्क विवरण, दूसरों को ऋण बेचने की संभावना का भी इस विवरण में उल्लेख किया जाना चाहिए। विनियमित संगठनों को उपरोक्त दिशानिर्देशों को जल्द से जल्द लागू करने के लिए आवश्यक सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित करने के लिए कहा गया है। 1 अक्टूबर के बाद रिटेल, एमएसएमई टर्म लोन सहित सभी नए लोन के लिए ग्राहकों को उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार सूचित करना होगा।

नए नियम सभी तरह के लोन पर लागू होंगे

आरबीआई ने कहा कि ये बदलाव यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों को ऋण लेने पर क्या मिल रहा है और उन्हें कुल कितना भुगतान करना है। जो ऋण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करता है और उधारकर्ताओं को अपने वित्त के बारे में स्मार्ट विकल्प चुनने में सशक्त बनाता है। ये नए नियम व्यक्तियों और एमएसएमई सहित सभी प्रकार के ऋणों पर लागू होंगे।

लोन की सालाना लागत का भी पता चल जाएगा

पहली बार, RBI ने वार्षिक आधार पर ऋण ब्याज दरें जारी करके उधार लेने की वार्षिक लागत की शुरुआत की है। जिसमें ऋण धारकों के ऋण पर वर्ष के दौरान कितना ब्याज दर और अन्य शुल्क लागू होंगे, इसका विवरण देना होगा। “दरअसल, तीसरे पक्ष प्रदाताओं की ओर से नियामक निकायों ने उधारकर्ताओं से बीमा और कानूनी शुल्क जैसे एकत्र किए गए शुल्कों के एपीआर विवरण को अलग से प्रकट करने का निर्देश दिया है।

एपीआर उधारकर्ताओं और एग्रीगेटर्स को विभिन्न उधारदाताओं से ऋण की कुल लागत की तुलना करने की भी अनुमति देगा।