कटे-फटे नोट बदलना: कई बार हमें फटे, जले या अटके हुए नोट देखने को मिलते हैं। अक्सर हमने देखा है कि अगर नोट थोड़ा फटा हुआ है तो कुछ लोग टेप लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। जले हुए नोटों के किनारों को काटकर उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। अटके हुए नोटों को अलग करने के लिए पानी या अन्य चिपकने वाले पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। यह सब करने के बाद कुछ लोग इन नोटों को बाजार में चलाने की कोशिश करते हैं, जो गलत और गैरकानूनी है।
जब आप ऐसे नोट लेकर बाजार जाते हैं तो दुकानदार अक्सर ऐसे नोट लेने से मना कर देते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है। अगर आप जानबूझकर फटे, जले या चिपके हुए नोटों को चलाते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब इन जुगाड़ों का क्या फायदा? ऐसे में मन में सवाल उठता है कि इन नोटों का क्या किया जाए?
फटे या जले हुए नोट बदलने के नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, आप अपने नजदीकी बैंक में फटे नोट जमा कर सकते हैं। RBI ने फटे या जले हुए नोट बदलने के नियम बनाए हैं। इन नियमों का पालन करके आप नुकसान से बच सकते हैं। अगर आपके पास फटे, जले या अटके हुए नोट हैं, तो यहां हम आपको बताएंगे कि आप फटे, जले या अटके हुए नोट कैसे बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं…
फटे नोटों पर RBI ने क्या कहा?
आरबीआई के अनुसार फटा हुआ नोट वह नोट होता है जिसका कोई हिस्सा गायब हो या दो से अधिक टुकड़ों में जुड़ा हो। फटे नोट बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होती।
5000 रुपये तक के फटे नोट मुफ्त बदले जाएंगे
अगर आप बैंक में 5000 रुपये तक के मूल्य के 20 पीस तक के फटे नोट जमा करते हैं, तो बैंक उसे मुफ्त में बदल देगा। लेकिन, अगर आप 20 पीस से ज़्यादा या 5000 रुपये से ज़्यादा मूल्य के फटे नोट जमा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक बाद में नोटों का मूल्यांकन करके मूल्य आपके खाते में जमा कर देगा। इस स्थिति में बैंक सर्विस चार्ज भी लगा सकता है। वहीं, 50,000 रुपये से ज़्यादा के फटे नोट जमा करते समय बैंक कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतेगा।
आपको बता दें कि फटे नोटों का मूल्य आरबीआई के नोट रिफंड नियमों के अनुसार मिलेगा।
जले या अटके हुए नोटों का क्या करें?
अगर आपके पास जले हुए या चिपके हुए नोट हैं, तो RBI का कहना है कि जो नोट बहुत ज़्यादा भंगुर हो गए हैं या बुरी तरह जल गए हैं, या आपस में चिपक गए हैं और जिनका सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, उन्हें बैंक शाखा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे नोटों को संबंधित जारी करने वाले कार्यालय में जमा कर देना चाहिए, जहाँ एक विशेष प्रक्रिया के तहत उनका मूल्यांकन किया जाएगा।