भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ नियामकीय मानदंडों का पालन न करने को लेकर एसबीएम बैंक (इंडिया) पर 88.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि आरबीआई के लाइसेंस से जुड़ी शर्तों का पालन न करने को लेकर बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ नियामकीय मानदंडों का पालन न करने के लिए SBM बैंक (इंडिया) पर 88.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि बैंक पर यह जुर्माना RBI लाइसेंस से जुड़ी शर्तों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा इकाई को उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत लेनदेन को तत्काल प्रभाव से रोकने के विशेष निर्देश दिए गए हैं।
बैंक को दो अलग-अलग नोटिस जारी किए गए, जिसमें उससे कारण बताने को कहा गया। नोटिसों पर बैंक के जवाब, उसके द्वारा दिए गए अतिरिक्त सबमिशन और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक सबमिशन पर विचार करने के बाद, RBI ने पाया कि SBM बैंक (इंडिया) के खिलाफ़ आरोप पुष्ट थे और मौद्रिक जुर्माना लगाना उचित था।
बैंक ने उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत कुछ लेनदेन भी किए, जबकि आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से ऐसे लेनदेन रोकने का निर्देश दिया था। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।