RBI ने इन 5 बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, नियमों के उल्लंघन का आरोप

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RBI की कार्रवाई: भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने पर 5 सहकारी बैंकों पर भारी मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI ने कार्रवाई का आदेश भी जारी किया है। इस सूची में शामिल दो बैंक कर्नाटक में स्थित हैं। ये बैंक बेंगलुरु, तमिलनाडु और केरल में स्थित हैं।

RBI ने श्री चरण सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड (बेंगलुरु), श्री रंगनम सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु), नीलांबुर सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड (केरल), मानवी पट्टाना सौहार्द सहकारी बैंक नियमिथा (कर्नाटक) और श्री महाबलेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड (कर्नाटक) के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें से कुछ बैंकों ने एसएएस से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है और कुछ ने लोन से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है।

आरबीआई ने जारी किया कारण बताओ नोटिस (भारतीय रिजर्व बैंक)

निरीक्षण के दौरान आरबीआई को नियमों के अनुपालन में खामियां मिलीं। जिसके बाद सभी बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केंद्रीय बैंक ने पूछा कि “नियमों का पालन न करने के बाद भी उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए?” नोटिस पर मिले जवाब और जांच के बाद ही मौद्रिक जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया।

बैंकों ने किया इन नियमों का उल्लंघन (RBI मौद्रिक जुर्माना)

  • श्री चरण सौधर सहकारी बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बैंक आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के संदर्भ में कुछ ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करने में विफल रहा। एसबीआई द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों से अधिक ब्याज दरों पर जमाराशियों पर ब्याज की पेशकश की। एसएएफ के तहत जारी निर्देशों का पालन किए बिना नए ऋण और अग्रिम स्वीकृत किए।
  • RBI ने श्री रंगनम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 1,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण स्वीकृत किए। साथ ही 100% से अधिक जोखिम वाले नए ऋण और अग्रिमों को मंजूरी दी और SAF निर्देशों का पालन किए बिना गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के उच्च अनुपात वाले क्षेत्रों को ऋण सुविधाएं दीं।
  • नीलांबुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने एसएएफ के तहत जारी निर्देशों का पालन किए बिना दान दिया था।
  • मानवी पटना सौधर सहकारी बैंक नियामिथा पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने एसएएफ के तहत जारी निर्देशों का पालन नहीं किया और एसबीआई द्वारा लगाए गए ब्याज दरों से अधिक ब्याज दरों पर ऋण और अग्रिम राशि मंजूर की।
  • श्री महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने निदेशकों के रिश्तेदारों को कई ऋण और अग्रिम राशि मंजूर की थी।