RBI ने नियमों का उल्लंघन करने पर इन 3 इकाइयों पर लगाया भारी जुर्माना – यहां देखें पूरी जानकारी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-आवास वित्त कंपनी निर्देश के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए आवास और शहरी विकास निगम सहित तीन संस्थाओं पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एक अलग बयान में, RBI ने कहा कि उसने गोदरेज हाउसिंग पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर भी 5 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। प्रत्येक मामले में, RBI ने कहा कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों के कारण लगाया जाता है और इसका उद्देश्य कंपनियों के किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

यूको बैंक पर पिछले सप्ताह जुर्माना लगाया गया था

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू खाता खोलने, जमा पर ब्याज दर और धोखाधड़ी वर्गीकरण सहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने कहा कि उसने सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 2.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि दोनों मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन के लिए लगाया गया है और इसका उद्देश्य इन इकाइयों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।