RBI ने नियमों का उल्लंघन करने पर 4 बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, जानिए पूरी जानकारी

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RBI ने नियामकीय अनुपालन में कमी को देखते हुए चार बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में स्थित सहकारी बैंकों पर भारी मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। RBI ने गुरुवार को यह जानकारी दी। आइए जानते हैं कि इन बैंकों के नाम क्या हैं और RBI ने यह कदम क्यों उठाया है?

आंध्र प्रदेश के इस बैंक पर लगाया गया जुर्माना

आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) को धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी की। आरोप साबित होने के बाद RBI ने जुर्माना लगाने का फैसला किया।

बिहार के इस बैंक पर लगा जुर्माना

11 जुलाई को जारी एक आदेश के ज़रिए RBI ने वैशाली जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, बिहार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जांच में पाया गया कि बैंक खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की प्रणाली स्थापित करने में विफल रहा।

महाराष्ट्र के इस बैंक पर RBI का चाबुक

आरबीआई ने 8 जुलाई को जारी आदेश में महाराष्ट्र के चंद्रपुरा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच में पाया गया कि बैंक ने अपने निदेशकों को लोन स्वीकृत किए थे। जिसके बाद आरबीआई ने सख्त कदम उठाया।

कर्नाटक का यह बैंक लिस्ट में शामिल

15 जुलाई, 2024 को जारी एक आदेश के द्वारा, श्री हरिहरेश्वर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हरिहर, कर्नाटक पर “यूसीबी पर जोखिम मानदंड और वैधानिक/अन्य प्रतिबंध” पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस बैंक ने विवेकपूर्ण अंतर-बैंक सकल और प्रतिपक्ष जोखिम सीमाओं का उल्लंघन किया है।