RBI ने 4 बैंकों और इस कंपनी पर लगाया भारी जुर्माना, जानिए वजह

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भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई: भारतीय रिजर्व बैंक ने एसजी फिनसर्व लिमिटेड पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर पंजीकरण प्रमाणपत्र से जुड़ी कुछ शर्तों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया गया है। एसजी फिनसर्व को पहले मुंगीपा सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता था। आरबीआई समय-समय पर वित्तीय संस्थानों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर नजर रखता है और जुर्माने जैसी कार्रवाई भी करता है ताकि कंपनियों और बैंकों पर नजर रखी जा सके।

रिजर्व बैंक ने एसजी फिनसर्व पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

आरबीआई ने सोमवार को कहा कि उसने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय ब्योरे में अन्य बातों के अलावा पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) से जुड़ी विशिष्ट शर्तों का पालन नहीं करने का खुलासा किया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने जारी सीओआर में विशिष्ट शर्तों का पालन नहीं करने के बाद भी लोगों से जमा के रूप में पैसा लिया और कर्ज दिया।

अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर भी 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया

रिजर्व बैंक ने अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर भी 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक पर वित्तीय मानदंडों को मजबूत करने और ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) के कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। छोटे या ग्रामीण बैंकों में ऐसी गलतियां होती रहती हैं लेकिन आरबीआई बैंकों का नियामक है और वह समय-समय पर कार्रवाई करता रहता है।

तीन अन्य सहकारी बैंकों पर आरबीआई की कार्रवाई

इसके अलावा तीन अन्य सहकारी बैंकों पर भी कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। ये बैंक हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड-भिंड, मध्य प्रदेश, द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड धरनगांव, महाराष्ट्र और श्री कालहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड-आंध्र प्रदेश।

रिजर्व बैंक ने कहा कि यह जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाया गया है। आरबीआई इन संस्थानों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेने का इरादा नहीं रखता है।