RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का सही तरीके से पालन न करने पर मैक्सवैल्यू क्रेडिट एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड (त्रिशूल केरल) के साथ-साथ तीन सहकारी बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इन पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए यह जानकारी दी।
आरबीआई ने पेरियाकुलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कनारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (कर्नाटक) पर एक लाख रुपये और रायचूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (कर्नाटक) पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, केंद्रीय बैंक ने मैक्सवैल्यू क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
कंपनी ने कई नियमों का उल्लंघन किया
मैक्सवैल्यू क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने अपनी चुकता इक्विटी पूंजी के 26 प्रतिशत से अधिक शेयर होल्डिंग में बदलाव के लिए RBI से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करने में विफल रहा। RBI की सहमति के बिना अधीनस्थ ऋणों को भुनाया। गैर-जमा लेने वाली NBFC होने के बावजूद, इसने अधीनस्थ ऋणों या गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के रूप में सार्वजनिक जमाराशियों का उपयोग किया। इसके अलावा, यह वार्षिक वित्तीय विवरणों में कुछ खुलासे करने में भी विफल रहा।
बैंक इन नियमों का पालन नहीं कर सके
पेरियाकुलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड ने एकल उधारकर्ता जोखिम सीमा से परे ऋण स्वीकृत किए। 100% से अधिक जोखिम भार वाले ऋण और अग्रिम स्वीकृत किए। SAF के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए SBI द्वारा दी जाने वाली दरों से अधिक ब्याज दरों की पेशकश की। CRAR नियामक न्यूनतम 90% से कम होने के बावजूद सदस्यों को शेयर पूंजी लौटा दी। आभूषण ऋण के संबंध में शेयर लिंकिंग मानदंडों का भी पालन नहीं किया। कनारा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड और रायचूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किए।