RBI ने शुक्रवार को कहा कि उसने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) और ‘ऋण एवं अग्रिम’ से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कुछ साल पहले गुजरात के हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक में करीब 12 हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया था।
रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया। उसके बाद बैंक को नोटिस जारी किया गया। नोटिस पर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि पीएनबी ने सरकार से सब्सिडी/रिफंड/प्रतिपूर्ति के जरिए प्राप्त राशि के बदले दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को कार्यशील पूंजी मांग ऋण मंजूर किए।
रिजर्व बैंक ने कहा कि साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र का यह ऋणदाता इस बैंक के कुछ खातों में कारोबारी संबंधों के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान और पते से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में विफल रहा। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव डालना नहीं है।