RBI Guidelines : अब बिना सिबिल स्कोर भी मिलेगा लोन, आरबीआई के ये नियम जानकर तुरंत उठ जाएंगे आप

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News India Live, Digital Desk: RBI Guidelines  : आज के समय में जब भी हम लोन लेने जाते हैं, तो बैंक सबसे पहले जिस चीज़ की तरफ़ देखते हैं, वह है हमारा CIBIL स्कोर (Credit Score). कई बार क्रेडिट स्कोर अच्छा न होने या पहली बार लोन लेने वालों का कोई क्रेडिट इतिहास न होने के कारण बैंक उनका आवेदन ख़ारिज कर देते हैं. लेकिन, अब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की तरफ से एक ऐसी ख़बर आई है, जो लाखों लोगों को राहत देने वाली है

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद में साफ किया है कि अब बैंक केवल CIBIL स्कोर की कमी या शून्य क्रेडिट स्कोर होने के कारण किसी का लोन आवेदन अस्वीकार नहीं कर सकते हैं. यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो पहली बार लोन लेने जा रहे हैं और उनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है.

क्या हैं नए RBI दिशा-निर्देश?
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि 6 जनवरी 2025 को RBI की तरफ़ से जारी 'मास्टर डायरेक्शन' में यह साफ़ निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी व्यक्ति का क्रेडिट इतिहास नहीं है, तो उसे सिर्फ़ इस वजह से लोन देने से मना नहीं किया जाना चाहिए. इसका मतलब यह है कि चाहे वह शिक्षा के लिए लोन हो, घर खरीदने के लिए हो, पर्सनल लोन हो या फिर कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन, अब बिना CIBIL स्कोर के भी आवेदन पर विचार किया जा सकेगा

बैंक अब क्या देखेंगे?
हालांकि, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बिना किसी जांच-पड़ताल के ही लोन मिल जाएगा. सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अब भी ग्राहक की पृष्ठभूमि की पूरी जांच-पड़ताल करें. बैंक आपकी आय के विवरण (income details), रोज़गार रिकॉर्ड (employment records) और अन्य वित्तीय जानकारी का इस्तेमाल करके यह देखेंगे कि आप लोन चुकाने की क्षमता रखते हैं या नहीं. साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि अगर कोई पिछला लोन था, तो उसके भुगतान का रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्या कभी भुगतान में देरी हुई है या कोई लोन सेटल या राइट-ऑफ किया गया था

यह नई व्यवस्था वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ सकें और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें. CIBIL स्कोर अब केवल एक 'सहायक इनपुट' होगा, न कि लोन पर अंतिम निर्णय का एकमात्र आधार.

 

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